रंजीत संपादक
किच्छा रोड की जमीन पर दिया स्थगन आदेश
रुद्रपुर। किच्छा रोड स्थित नजूल भूखंड पर चंद्र देव मंदिर,मां काली एवं भैरव बाबा के मंदिर की जमीन पर भाईचारा एकता मंच के अध्यक्ष को माननीय सिविल न्यायालय सीनियर डिवीजन रुद्रपुर द्वारा स्थगन आदेश देते हुए कब्जे को बरकरार रखा गया है तथा प्रतिवादी गणों को दखलअंदाजी रोकने का आदेश पारित कर दिया गया है जो के पी गंगवार के लिए एक बड़ी राहत है
उल्लेखनीय है कि किच्छा रोड पर कुष्ट आश्रम के पास एक नजूल का भूखंड है जिस पर मां काली बाबा भैरव एवं चंद्र देव के मंदिर स्थापित हैं माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार विगत 30 वर्षों से के पी गंगवार अध्यक्ष भाईचारा एकता मंच ट्रस्ट द्वारा संस्था का संचालन व मंदिर की देखरेख की जा रही है विगत दिनों कुछ लोगो द्वारा केपी गंगवार कि उसे जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया था तथा प्रतिवादी गण गेंदालाल, राम प्रसाद चंद्रा, धरमपाल, सत्यपाल, टीकाराम आदि द्वारा चंद्रदेव मंदिर पर निरंतर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और पूजा करने वाले लोगों को रोककर उनके साथ गाली गलौज कर रास्ता बंद करने का भी प्रयास किया जा रहा है उपरोक्त प्रतिवादी गणों द्वारा 18 सितंबर व 28 सितंबर को पूजा करने वाली महिला व के पी गंगवार के साथ गाली गलौज का मारपीट कर चंद्र देव मंदिर को कब्जे में लेने का प्रयास किया गया था जिस पर केपी गंगवार द्वारा सिविल बाद संख्या 252 / 2025 कांता प्रसाद गंगवार बनाम गेंदन लाल आदि माननीय सिविल न्यायालय सीनियर डिवीजन उधम सिंह नगर में दायर किया है जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा केपी गंगवार के कब्जे को बरकरार रखते हुए प्रतिवादी गणों को नाजायज हस्तक्षेप करने,जबरन कब्जा करने, किसी तृतीय पक्ष का हित सृजित करने, भूमि को खुर्द करने एवं संपत्ति पर बादी को उपयोग करने में कोई भी व्यवधान उत्पन्न करने, मंदिर संचालन में किसी भी प्रकार से तरवाड़ कर मार्ग अवरुद्ध करने अथवा कोई निर्माण करने एवं नुकसान पहुंचाने से निषेध किया गया है जो के पी गंगवार के लिए एक बड़ी राहत है