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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

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रंजीत सम्पदक

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक जमानत दी। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होना है। वहीं पंजाब चुनाव पर भी केजरीवाल के प्रचार का असर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल अपने केस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान जजों की टिप्पणियों से अनुमान लगाया जा रहा था कि केजरीवाल को राहत मिल सकती है। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए जमानत मांगी थी

ईडी ने किया केजरीवाल की जमानत का विरोध*

केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। वहीं ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। ईडी का कहना था कि कोर्ट की नजर में एक मुख्यमंत्री या नेता और आम नागरिक के बीच भेद नहीं होना चाहिए। यदि आज चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो कल कोई भी अपराधी इस आधार पर जमानत मांग सकता है।

वहीं पीठ ने कहा कि चूंकि बात चुनाव प्रचार की है, इसलिए यह स्पेशल केस हो जाता है और सर्वोच्च अदालत अंतरिम जमानत पर आदेश दे सकता है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी शर्त भी रखी कि यदि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस पर केजरीवाल के वकील ने तत्काल हामी भर दी। ईडी ने इसके विरोध में कहा कि वैसे भी केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है।

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